नई दिल्ली. देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में एयर पॉल्यूशन की खराब स्थिति को देखते हुए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके. दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई का लेवल गंभीर श्रेणी में जाने के बाद पहले GRAP-3 लागू किया गया था, जिससे पॉल्यूशन को बढ़ाने वाली कई गतिविधियों पर रोक लग गई थी. इसके बावजूद AQI की स्थिति और भी खराब हो गई थी, जिसके बाद GRAP-4 को अमल में लाया गया था. इसके तहत और कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे. अब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने GRAP सिस्टम को और भी सख्त कर दिया गया है. संशोधित नियमों के तहत अब राज्यों की मनमानी नहीं चलेगी.
बता दें कि अभी तक प्रावधानों के तहत GRAP-3 और GRAP-4 के लागू होने की स्थिति में स्कूलों को बंद करने का अधिकार दिल्ली एनसीआर के तहत आने वाले प्रदेशों को सौंपा गया था. मतलब यह कि संबंधित राज्यों को स्कूल बंद करना है या नहीं यह उनके स्वविवेक पर छोड़ा गया था. अब इस नियम में बदलाव किया गया है. अब GRAP-3 और GRAP-4 लागू होने की स्थिति में दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है. इस नियम की अनदेखी करने पर एक्शन भी लिया जा सकता है. CAQM ने बुधवार को संशोधित नियम लागू कर दिया. इसके तहत GRAP-3 और GRAP-4 लागू होने की स्थिति में दिल्ली के साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों को बंद करना अनिवार्य होगा. यहां अब राज्यों का विवेकाधिकार नहीं चलेगा.
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सरकार ऑफिस से जुड़े नियमों में भी बदलाव
स्कूलों के साथ ही एयर पॉल्यूशन की खराब स्थिति के चलते GRAP-3 और GRAP-4 लागू होने पर सरकारी ऑफिस और नगर निगम की टाइमिंग से जुड़े प्रावधान को भी संशोधित किया गया है. अब दिल्ली समेत संबंधित जिलों में सरकारी ऑफिस की टाइमिंग में बदलाव करना अनिवार्य होगा. एनसीआर के अन्य जिलों में रज्य सरकार फैसला ले सकती है. बता दें कि इससे पहले GRAP-3 लागू होने पर पांचवीं तक की कक्षा को ऑनलाइन मोड में तब्दील करने क अधिकार संबंधित राज्य सरकारों को दिया गया था, पर अब ऐसा नहीं होगा.
दिल्ली समेत इन जिलों में संशोधित नियम अनिवार्य
GRAP सिस्टम को लेकर CAQM का यह फैसला दिल्ली के साथ ही चार अन्य पड़ोसी जिलों के लिए अनिवार्य होगा. इनमें गजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले शामिल हैं. एनसीआर के अन्य जिलों को लेकर संबंधित राज्य सरकारें फैसला ले सकती हैं. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को GRAP-3 और GRAP-4 लागू करने में देरी को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी. इसके बाद अब GRAP से जुड़े नियमों को संशोधित किया गया है, ताकि समय रहते एयर पॉल्यूशन पर लगाम लगाया जा सके और आमलोगों के हेल्थ को दुरुस्त रखने के एिल फैसले लिए जा सकें.
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FIRST PUBLISHED : November 20, 2024, 23:02 IST