Non Veg Ban on Mahashivratri: महाशिवरात्रि के अवसर पर देशभर के कई शहरों में मांस, अंडे और शराब की बिक्री पर बैन लग गया है. प्रशासन में मंदिर परिसरों के आस-पास ऐसी दुकानों पर एक दिन का बैन लगाया है. इसी कड़ी में बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने अपने अधिकार क्षेत्र में मांस, मछली की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. यह बैन बुधवार (26 फरवरी, 2025) को लागू है. नतीजतन बेंगलुरु के सभी बूचड़खाने और मांस की दुकान पूरे दिन बंद हैं.
बेंगलुरु में ही नहीं मध्य प्रदेश के भिंड में भी महाशिवरात्रि के पर्व के दौरान बाजार में मांस-मछली की दुकान 3 दिनों तक बंद रहेगी. मध्य प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी नगर निगम ने इस मौके पर मांस मछली की बिक्री पर बैन लगा दिया है. वहीं नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
On the occasion of the Maha Shivaratri Festival, On Wednesday, February 26, 2025, slaughter of animals in slaughterhouses as well as the sale of meat in outlets under the jurisdiction of the BBMP is strictly prohibited.”#BBMP #BBMPCares #shivaratri #ShivaRatri2025… pic.twitter.com/pAFamIYY9E
— Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (@BBMPofficial) February 24, 2025
हेरीटेज नगर निगम के कड़े निर्देश
राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी महाशिवरात्रि के मौके पर मांस-मटन की दुकान बंद रहेगी. जयपुर हेरीटेज नगर निगम ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा शहर के मंदिरों के बाहर साफ-सफाई और अधिक रोशनी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दे दिए हैं. वहीं कावड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश में भी पुलिस प्रशासन ने शराब की दुकानों समेत मांस-मछली की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया है. पुलिस का कहना है की कावड़ यात्रियों के रास्ते में पढ़ने वाली सभी शराब की और मांस मछली की दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया है.
कांवड़ यात्रा के चलते शराब और मांस की दुकानें रहेंगी बंद
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, मथुरा और आगरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से कावड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाली ऐसी दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा मुरादाबाद के रास्ते भी कांवड़िये गुजरते हैं. अमरोहा में भी 20 से 27 फरवरी तक अंडा, मांस और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकान बंद रहेगी.
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