छात्र अमन दांगी की हत्या कर उसकी लाश जलाने के मामले में आरोपी रजत सैनी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. भोपाल की जिला कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. रजत सैनी पिछले साल जुलाई में खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में एक घटना को अंजाम देने के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी.

आरोपी पेरोल पर बाहर आया था. आरोपी ने खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए 10 महीने पहले बीएससी के छात्र अमन दांगी को बैट और हथौड़े से पीट कर मार डाला. इसके बाद पेट्रोल डालकर उसकी लाश को जला दिया, ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके.

इस मामले में सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. धर्मेंद्र टाडा की कोर्ट ने आरोपी को फांसी के साथ 2 अन्य मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है.

ऐसे आरोपी पकड़ा गया  

दरअसल, 14 जुलाई 2022 को खजूरी सड़क थाना स्थित एक मकान में एक अधजली लाश मिली थी. उसके चहरे पर अधजला कपड़ा बंधा था. कपड़े को हटा कर देखा, तो लाश की शिनाख्त पड़ोस में रहने वाले अमन दांगी के रूप में हुई थी. 

शव की पहचान उसके चचरे भाई भैयालाल दांगी ने की थी. मकान रजत सैनी ने किराय पर लिया था. राघौगढ़ थाने की पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी रजत सैनी को बरबटपुरा रेस्टहाउस के पास से 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था. 

जेल में हुई दोस्ती, पांच लाख रुपए लिए उधार

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह जेल में सजा काट रहा था. इस दौरान जेल में निरंजन मीणा से दोस्ती हो गई. मुझे रुपयों की जरूरत थी, तो मुझे निरंजन मीणा ने रामनिवास मीणा से जेल में मिलवाया और मुझे पांच लाख रुपये उधार दिलवाए. मगर, वह पैसा मैं लौटा नहीं पा रहा था. 

इसलिए बनाई अपनी हत्या के नाटक की योजना 

तब निरंजन मीणा मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी देने लगा. उसके डर से मैंने मकान किराये पर लिया और निरंजन की हत्या करना चाहता था और उसे किराये के मकान में ही दफनाना चाहता था. मगर, मुझे वह मौका नहीं मिल सका. 

इस कारण मैंने अपनी ही हत्या का नाटक करने की योजना बनाई. इसके बाद रवि मेवाड़ा के माध्यम से मैंने किराये का मकान लिया. उसी को मेरी हत्या का आरोपी बनाने की योजना थी. किराये के मकान में मैंने अमन दांगी की हत्या कर पहचान छुपाने की नियत से हत्या के बाद शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया. 

शातिर अपराधी है रजत सैनी- विशेष लोक अभियोजक 

इस पूरे मामले में विशेष लोक अभियोजक वर्षा कटारे के मुताबिक, आरोपी रजत सैनी काफी शातिर है. आरोपी मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी में सुपरवाइजर था. वह ग्वालियर जेल से फरार भी था. वह पिछले कई दिनों से बीमारी का बहाना बनाकर गुमराह कर रहा था. 

दो अन्य मामलों में हुई है आजीवन कारावास की सजा  

विशेष लोक अभियोजक वर्षा कटारे ने कहा कि माननीय न्यायालय ने अच्छा निर्णय सुनाया है. साक्ष्य का सही तरीके से मूल्यांकन करते हुए एक मामले में दोषी को धारा 302 के तहत मृत्युदंड दिया है. वहीं, तीन धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 

आरोपी बहुत शातिर था. पहले भी दो मामलों में इसे सजा हो चुकी है. गुना में एक बच्चे के अपहरण के मामले में उसे आजीवन कारावास मिला था. वहीं, भोपाल में नकली टिकट बेचने के मामले में उसे सात साल की सजा हुई थी. उसने जेल जाने से बचने के लिए अपनी हत्या का नाटक करने का षड्यंत्र रचा था, ताकि पुलिस उसे मरा हुआ मान लें और वह जेल जाने से बच जाए. 

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