पटना के दो बिल्डरों पर शिकंजा
RERA बिहार, गृहवाटिका होम्स और घर लक्ष्मी बिल्डकॉन की संपत्ति जब्त करेगा। एक अखबार के अनुसार आरोप है कि कंपनियों ने RERA बिहार के आदेशों का पालन नहीं किया। उन्होंने पीड़ित लोगों को उनका पैसा वापस नहीं किया। RERA बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है।
रेरा संपत्तियों को करेगा नीलाम
अब RERA इन संपत्तियों की नीलामी करेगा। नीलामी से जो पैसा मिलेगा, उससे लोगों को उनका पैसा लौटाया जाएगा। अखबार के अनुसार इन दोनों बिल्डरों के खिलाफ पांच और मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश भी दिया गया है। निबंधन महानिरीक्षक को यह निर्देश दिया गया है कि इन दोनों बिल्डरों की कंपनियों और उनके निदेशकों की किसी भी संपत्ति का निबंधन न करने दिया जाए। इसका मतलब है कि ये बिल्डर अब कोई भी संपत्ति नहीं बेच पाएंगे और न ही खरीद पाएंगे।
एक शिकायत पर लिया गया फैसला
गृह वाटिका के खिलाफ यह फैसला ब्रजकिशोर सिंह की शिकायत पर लिया गया। वहीं, घर लक्ष्मी के मामले में माधुरी तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। RERA अध्यक्ष की एकल पीठ ने तीन और मामलों में भी आदेश जारी किए हैं। एकल पीठ ने संकल्प इंजीकॉन के खिलाफ आदेश दिया है। आईजी निबंधन को निर्देश दिया गया है कि कंपनी और उसके निदेशकों द्वारा किसी भी संपत्ति के निबंधन पर रोक लगाई जाए। इसका मतलब है कि संकल्प इंजीकॉन भी अब कोई संपत्ति नहीं बेच पाएगी।
दो कंपनियों पर जुर्माना
एकल पीठ ने श्रीया कंस्ट्रक्शन और टाइमलेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें यह जुर्माना 60 दिनों के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया है। इन तीनों कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने RERA अधिनियम का उल्लंघन किया है। इन्होंने बिना निबंधन कराए ही अपनी परियोजनाओं का प्रचार किया।
क्या है रेरा?
RERA का मतलब है भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण। यह एक सरकारी संस्था है जो रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करती है। इसका काम है कि बिल्डर लोगों के साथ धोखा न करें और समय पर घर बनाकर दें। अगर बिल्डर ऐसा नहीं करते हैं, तो RERA उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।