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बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद शाखा ने बिजली चोरी के मामले में दोषी रहीम खान को हज यात्रा की इजाजत दी है. कोर्ट ने धार्मिक महत्व को देखते हुए अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच यात्रा की अनुमति दी है.

हज पर जाना चाहता था बिजली चोरी का आरोपी, हाईकोर्ट ने दी परमिशन. (File PHoto)
हाइलाइट्स
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने रहीम खान को हज यात्रा की अनुमति दी.
- कोर्ट ने धार्मिक महत्व को देखते हुए यात्रा की इजाजत दी.
- रहीम खान को अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच यात्रा की अनुमति मिली.
बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद शाखा ने बिजली चोरी के मामले में एक मुस्लिम व्यक्ति को हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने माना कि हज यात्रा उनके धर्म में बहुत ज़रूरी है. जज अभय एस. वाघवसे ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अपील 2016 से चल रही है और अभी सुनवाई होना मुश्किल है. उन्होंने कुछ शर्तों के साथ अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच यात्रा की इजाज़त दी.
औरंगाबाद के 43 वर्षीय व्यापारी रहीम खान संदू खान को अक्टूबर 2016 में बिजली चोरी के मामले में दोषी पाया गया था. उसे 2007 के एक मामले में भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत दो साल की सज़ा सुनाई गई थी. अपील करने पर हाई कोर्ट ने उसे ज़मानत दे दी थी. उसने हज यात्रा पर जाने के लिए अर्ज़ी दी थी, जिसमें कहा था कि यह उनके धर्म का एक अहम हिस्सा है.
जल्द सुनवाई की उम्मीद नहीं
रहीम खान के वकील जॉयदीप चटर्जी ने कहा कि जल्द ही अपील पर सुनवाई होने की उम्मीद नहीं है और खान के परिवार, जिसमें उनकी पत्नी, भाई और भाभी शामिल हैं, उनको हज कमेटी ने यात्रा के लिए जगह दे दी है. महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है.
कोर्ट ने दी अनुमति
कोर्ट ने खान की बात मान ली और कहा कि अपील 2016 से लंबित है और जल्द ही सुनवाई की संभावना नहीं है, इसलिए धार्मिक कारणों से यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए. कोर्ट ने खान को अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच हज यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी. साथ ही, कुछ शर्तें भी रखी गईं, जैसे कि उन्हें अपनी यात्रा का पूरा ब्योरा, टिकट, एयरलाइन और सऊदी अरब में ठहरने की जानकारी देनी होगी. उन्हें जाने से पहले अपनी संपत्ति का ब्योरा पुलिस और कोर्ट में जमा करना होगा.
Mumbai,Maharashtra
March 13, 2025, 23:14 IST
‘यह उसके धर्म में अनिवार्य’, HC ने बिजली चोरी के आरोपी को दी हज की परमिशन