मुकदमा दर्ज
पुलिस ने मामले में कंप्यूटर अनुदेशक मोहम्मद अली, प्रधानाध्यापक अनिल कुमार और सहायक अध्यापक साजिया के के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम एवं छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छात्राओं के बयान लिए गए
जैन ने बताया कि मौके पर ही पीड़ित छात्राओं के बयान लिए गए और विद्यालय के शिक्षकों के भी बयान लिए गए। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान लालता प्रसाद द्वारा उन्हें एक शिकायती पत्र भी दिया गया। ग्रामीणों ने अधिकारियों को शौचालय भी दिखाया, जहां आपत्तिजनक सामग्री मिली।
अनुदेशक दोषी प्रतीत हो रहा-बीएसए
बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमार गौरव ने बताया कि वह जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह के निर्देश पर विद्यालय पहुंचे और पीड़ित छात्राओं के परिजन एवं ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने विद्यालय का निरीक्षण भी किया, जिसमें प्रथम दृष्टया अनुदेशक का दोष प्रतीत हो रहा है। कुमार ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है तथा जांच के बाद दोषी अध्यापकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विहिप नेता सुरेश शर्मा पप्पू ने बताया कि जब उन्हें मामले की जानकारी मिली तो वह अपने साथियों के साथ थाने पहुंचे तब पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रियांक जैन के निर्देश पर मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।