नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में अब बिल्डिंग निर्माण कार्य के लिए दिल्ली पुलिस की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार ने पुलिस से कहा कि वो दिल्ली नगर निगम (DMC) अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोके। साथ ही, इस मुद्दे पर लोगों के बीच किसी भी गलतफहमी को दूर करे। यह स्पष्टीकरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से शहर की कानून व्यवस्था की समीक्षा के एक दिन बाद आया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा भी मौजूद थे।

शहरी विकास विभाग ने लिया फैसला

दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने कहा कि भवन निर्माण गतिविधि का नियमन MCD और अन्य स्थानीय निकायों की ओर से अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में DMC अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाता है। यह लेआउट प्लान को अंतिम रूप देने, बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के माध्यम से होता है। विभाग ने कहा कि DMC अधिनियम, 1957 के तहत कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को निर्माण कार्य करने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी पड़े।

बस कुछ दिनों का इंतजार…कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? साउथ से ये नाम सबसे आगे

क्या है इस फैसले की असल वजह

हालांकि, DMC अधिनियम, 1957 में कुछ प्रावधान हैं, जो पुलिस की ओर से एमसीडी को अधिनियम के किसी भी उल्लंघन के बारे में जानकारी देने से संबंधित हैं। जैसे कि अनधिकृत निर्माण। शहरी विकसा विभाग के दस्तावेज में कहा गया कि यह ध्यान में लाया गया है कि कभी-कभी किराया वसूली के उद्देश्य से प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है।

साथ ही, एक आम गलतफहमी है कि किसी व्यक्ति को भवन निर्माण करने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होती है। इसलिए, दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के अधिकारियों को कानून के प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए संवेदनशील बनाएं। इस गलतफहमी को दूर करें कि किसी भी भवन के निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता है।

बिहार चुनाव पलायनवाद के मुद्दे पर खेलने की तैयारी में कांग्रेस, सामाजिक न्याय का उठाएगी मुद्दा

पुलिस से अनुमति लेने की झंझट से मुक्ति

विभाग ने कहा कि हालांकि, पुलिस प्राधिकरण सभी नगर निगम अधिकारियों और अन्य नगर निगम कर्मचारियों को उनके वैधानिक अधिकार के प्रयोग में सहायता और पूर्ण समर्थन प्रदान करना जारी रखेगा। यह स्पष्टीकरण निर्माण कार्य शुरू करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें पुलिस से अनुमति लेने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।

इससे समय की बचत होगी और निर्माण कार्य में तेजी आएगी। सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार को कम करने में भी मददगार साबित होगा। क्योंकि अब पुलिस अधिकारी रिश्वत लेकर अनुमति देने का खेल नहीं खेल पाएंगे। यह कदम दिल्ली के विकास को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *