UP News: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बुधवार (19 मार्च) को तकरीबन डेढ़ घंटे सुनवाई हुई. अदालत में आज हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से दो अंतरिम अर्जियां दाखिल की गईं. 

हालांकि दोनों ही अर्जियों पर आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 3 अप्रैल को सुनवाई करेगा. सूट नंबर 13 के हिंदू पक्षकार ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव की तरफ से अंतरिम अर्जी दाखिल की गई. 

इस अर्जी में कहा गया कि 13.37 एकड़ की विवादित जमीन में से तकरीबन ढाई एकड़ जगह पर बनाई गई शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया जाए. हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील दी गई कि अयोध्या समेत तमाम दूसरे मामलों में भी अदालत ने विवादित जगह या विवादित ढांचा करार दिया था. 

हालांकि मुस्लिम पक्षकारों ने इस पर कड़ा एतराज जताया. अदालत ने मुस्लिम पक्षकारों को अपनी लिखित आपत्ति 3 अप्रैल तक दाखिल करने को कहा है. हालांकि सुनवाई के दौरान सूट नंबर 13 के पक्षकार की तरफ से कहा गया कि मस्जिद को विवादित ढांचा करार दिया जाए. 

हिंदू पक्षकार इसे खुद ही मस्जिद मान रहे हैं- मुस्लिम पक्ष

इस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि हिंदू पक्षकार इसे खुद ही मस्जिद मान रहे हैं. एक अन्य अंतरिम अर्जी सूट नंबर 17 के हिंदू पक्षकार भगवान श्री कृष्ण ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान की तरफ से दाखिल की गई.  इसमें सूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव केस घोषित करने की अपील की गई. 

हालांकि इस पर दूसरे हिंदू पक्षकारों ने ही आपत्ति जताई. उनकी तरफ से कहा गया कि जब हाई कोर्ट सभी 18 मुकदमों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है तो किसी एक मुकदमे को रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं माना जा सकता. अदालत इस बिंदु पर भी अब 3 अप्रैल को ही सुनवाई करेगा. 

अयोध्या विवाद की तर्ज पर सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा HC

रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब यह होगा कि उस मुकदमे में पेश की गई दलीलें सभी हिंदू पक्षकारों को मंजूर है. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. मथुरा के मंदिर-मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. 

अभी तक मुकदमों का ट्रायल नहीं हुआ शुरू

हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई डेढ़ दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है. हालांकि अभी तक मुकदमों का ट्रायल शुरू नहीं हो सका है.

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