मुंबई: मुंबई के एक सेशंस कोर्ट फैसला सुनाया है कि रात को अजनबी महिला को ‘तुम स्लिम हो, बहुत स्मार्ट और गोरी लगती हो, मुझे तुम पसंद हो’ जैसा संदेश भेजना अश्लीलता है। अतिरिक्त सेशंस जज (डिंडोशी) डी जी ढोबले ने एक एक्स कॉरपोरेटर को वॉट्सऐप पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोपी व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी की।

कोर्ट ने क्या कहा?

18 फरवरी को अपने आदेश में सेशंस कोर्ट के जस्टिस डी जी ढोबले ने कहा कि अश्लीलता का आकलन “समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करने वाले एक औसत व्यक्ति” के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने गौर किया कि रात 11 बजे से 12:30 बजे के बीच शिकायतकर्ता को ‘आप पतली हैं’, ‘आप बहुत स्मार्ट दिख रही हैं’, ‘आप गोरी हैं’, ‘मेरी उम्र 40 साल है’, ‘आपकी शादी हुई है या नहीं?’ और ‘मैं आपको पसंद करता हूं’ जैसे मैसेज और तस्वीरें भेजी गईं थीं।मैसेज और अश्लील तस्वीरें बर्दाश्त नहीं
कोर्ट ने कहा कि कोई भी विवाहित महिला या उसका पति, ऐसे वॉट्सऐप मैसेज और अश्लील तस्वीरें बर्दाश्त नहीं करेंगे। खासकर जब भेजने वाला और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को नहीं जानते। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की ओर से रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे पता चले कि उनके बीच कोई रिश्ता था।

आरोपी को 3 महीने की कैद
जज ने माना कि मैसेज और ये काम एक महिला की शालीनता का अपमान है। इससे पहले आरोपी को 2022 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी ठहराया था और तीन महीने की कैद की सजा सुनाई थी। बाद में उसने सेशंस कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। अन्य आधारों के अलावा आरोपी ने दावा किया कि उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मामले में झूठा फंसाया गया था।

दावे से जुड़े कोई साक्ष्य नहीं
सेशंस कोर्ट ने उसकी दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके दावे से जुड़े कोई साक्ष्य नहीं है। अदालत ने कहा कि कोई भी महिला अपनी गरिमा को दांव पर लगाकर किसी आरोपी को झूठे मामले में नहीं फंसाएगी।

आरोप साबित
अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि आरोपी ने महिला को अश्लील वॉट्सऐप मैसेज और तस्वीरें भेजीं। सेशंस जज ने कहा कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट (मजिस्ट्रेट) ने सही कारणों से दोषी ठहराया और सजा सुनाई । यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दर्शाता है कि कानून महिलाओं के प्रति अश्लील व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा।

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