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नई कर व्यवस्था में कटौती: भारत सरकार ने व्यक्तिगत आयकर को सरल बनाने के लिए नई कर व्यवस्था लागू की है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) में से 5.27 करोड़ रिटर्न नई कर व्यवस्था के तहत थे, जबकि 2.01 करोड़ रिटर्न पुरानी कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए। इससे पता चलता है कि लगभग 72% करदाताओं ने नई व्यवस्था को अपनाया है।

हालाँकि नई कर व्यवस्था में कर की दरें कम हैं, लेकिन इसने कई लोकप्रिय छूट और कटौतियाँ हटा दी हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA), होम लोन पर ब्याज, धारा 80C, आदि। फिर भी, करदाता तीन प्रमुख छूटों का लाभ उठा सकते हैं। आम तौर पर लोगों को केवल एक के बारे में पता होता है, उन्हें बाकी दो के बारे में कम जानकारी होती है।

1. मानक कटौती

वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नई कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ उपलब्ध है। यह कटौती वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹50,000 थी, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है। इस बदलाव से करदाताओं को अपनी कर योग्य आय कम करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी कर देनदारी कम होगी।

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2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में नियोक्ता का योगदान

नई कर व्यवस्था के तहत, नियोक्ता द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में किए गए योगदान पर कर छूट उपलब्ध है। यह छूट धारा 80CCD(2) के तहत दी जाती है। हालांकि, कर्मचारी द्वारा स्वयं किए गए योगदान पर कोई छूट नहीं है। नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% तक हो सकता है, जो कर मुक्त है।

3. ग्रेच्युटी

रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी नई कर व्यवस्था में भी कर मुक्त है। यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के तहत प्रदान की जाती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी ग्रेच्युटी राशि कर मुक्त है, जबकि गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी कर मुक्त है।

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इसके अलावा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत मिलने वाली राशि पर भी धारा 10(10सी) के तहत कर छूट मिलती है। साथ ही, रिटायरमेंट के समय लीव इनकैशमेंट पर धारा 10(10एए) के तहत छूट का लाभ भी नई कर व्यवस्था में मिलता है।

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